आरबीआई में आप फटे नोट के अलावा जेल नोट भी बदल सकते हैं क्या आप जानते हैं आरबीआई के नियम

आरबीआई फटे नोटों के अलावा जले हुए नोट को बदलने का भी मौका देती है यदि आप नहीं जानते हैं सरकार और आरबीआई ने आपकी मदद के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो आपके जेल नोट की समस्या को हल कर देंगे।

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अगर आपका पैसा जल गया है तो अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचे वह अलग और जीवन की मुश्किल और बढ़ जाती है जले हुए नोट मूल रूप से बेकार है दुकान वाले उल्टा और शक करने लगते हैं कि पैसा कहां से आया है लेकिन चिंता ना करें सरकार और आरबीआई ने आपकी मदद के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो आपको जेल नोट की समस्या से निजात जरूर दिला देंगे।

आरबीआई का यह है कहना

भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लोग आरबीआई के निगम कार्यालय या सार्वजनिक और निजी बैंकों की चेस्ट शाखों में फटे या जले हुए नोट है बदल सकते हैं फटे हुए नोट बिना किसी बड़ी समस्या के बदले जा सकते हैं जबकि जले हुए नोट तब तक बदले जा सकते हैं जब तक कि वह बहुत ज्यादा सतिग्रस्त ना हो अगर जले हुए नोटों पर अभी भी महत्वपूर्ण विवरण दिखाई दे रहे हैं जैसे कि नंबर पैनल और गवर्नर के हस्ताक्षर तो यह नोट बदला जा सकता है हालांकि अगर नोट बुरी तरह जल गया है तो उनका मूल्य कम हो सकता है।

यह है फटे नोट पर नियम

आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार व्यक्तियों को ₹10 से अधिक मूल्य के नोट बदलने की अनुमति है सर्कुलर के निर्देश आईटी किया गया है कि एक बार में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं जिसका कुल मूल्य ₹5000 से अधिक नहीं होना चाहिए पूरी तरह से जले हुए नोट बदले नहीं जा सकते जबकि आंशिक रूप से जले हुए नोट बदले जा सकते हैं यदि कोई बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इनकार करता है तो व्यक्तियों के पास भारतीय रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करने का विकल्प होता है।