राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका अब नहीं खुलेगी सरिस्का मे बंद 100 खानें

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से दायर एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया साथ ही सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से एक कमी के दायरे में बंद सो खदानों को नहीं खोलने का आदेश दिया है।

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से एक कवि के दायरे में बंद पड़ी सो खदानें नहीं खुलेगी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्य ही बेंच ने सरकार के एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया कोर्ट ने कहा कि पूर्व में जारी किए गए आदेश यथावत रहेंगे इसके साथ ही कोर्ट नहीं है पूरा कैसे ही खत्म कर दिया कोर्ट के यह आदेश अब सरिस्का cth से एक कमी के दायरे में चल रही अन्य कॉमर्शियल गतिविधियों पर लागू होगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस बी आर गवा जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा वे जस्टिस के विश्वनाथन ने की इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दायर किए गए एफिडेविट के बारे में सरकार के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कहा कि 15 में 2024 को जारी किए गए आदेश केवल राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव अभ्यारण पर लागू है सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच पर नहीं।

कोर्ट ने कहा कि उनकी ओर से पूर्व में जारी किए गए आदेश स्पष्ट है और वह सर इसका पर भी लागू होते हैं किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस पर एफिडेविट जमा करने के लिए कहा गया था।

कोर्ट ने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व सीटीएच से एक कमी के दायरे में आने वाले 57 चालू खदानें वह 43 गैर परिचालन खनन पट्टों की खनन गतिविधियां नहीं चल सकती है हालांकि सरकार ने अपने एफिडेविट में खुद बताया कि संबंधित खाने बंद कर दी गई है इस पर कोर्ट ने कहा कि अब आगे इस मामले में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है इसी के साथ यह कैसे खत्म हो जाता है।

सबसे ज्यादा खाने यहां संचालित

सरिस्का के पास सबसे ज्यादा खाने पहले रेंज झीरी अजबगढ़ थानागाजी तिलवाड़ा आदि एरिया में संचालित थी यहां का मार्बल दूर-दूर तक जाता था रेवेन्यू भी सरकार को अच्छा मिलता था साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी खानों के जरिए मिलता था।

अब सरकार को अन्य कॉमर्शियल गतिविधियां करनी होगी बंद

सरिस्का सीटीएच से एक कमी के दायरे में खानों के बंद होने के बाद अब सरकार को अन्य कॉमर्शियल गतिविधियों को बंद करना होगा इस आदेश का असर होटल रेस्टोरेंट के संचालन में पर पड़ेगा पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी ने सरिस्का सीटीएच से एक कमी के दायरे में कमर्शल गतिविधियों के संचालन नए करने के आदेश दिए थे साथ ही कौर व बफर एरिया में इसका संचालन बंद करना है सरकार और प्रशासन अब नहीं कर पाए केवल नोटिस है तक मामला अटका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।