बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई ने जारी किया नया आदेश

बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई ने नया आदेश जारी कर दिया गया है अगर आपका भी बैंक खाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है आपको बता दें कि अभी हाल ही में आरबीआई की ओर से बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर एक नई गाइडलाइंस को जारी किया गया है जिसके चलते आपको बता दें कि अकाउंट बैलेंस जीरो होने पर भी अब आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी।

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बैंक अकाउंट जीरो होने पर

बैंकिंग से जुड़ी ज्यादातर काम आजकल फोन से ही होते हैं ऐसे में लोग अब यूपीआई एप या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी ज्यादा करते हैं हालांकि जब भी बड़ी चीज फसती है तो बैंक जाने की जरूरत है पड़ती है कई बार लोगों के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं तो कुछ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी होते हैं जो मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं और इसके चलते हुए माइंस में चले जाते हैं।

ऐसे में जब आपका बैंक से खाता बंद करने के लिए कहते हैं तो कई बार आपसे माइंस में जितने पैसे गए हैं वह चुकाने के लिए कहा जाता है आज हम आपको बताएंगे कि इसे लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया यानी कि आरबीआई का नया नियम क्या कहता है।

बैंक नहीं वसूल सकता है पैसा

आपको बता दें कि अगर आपका भी बैंक अकाउंट है और अपने बैंक के अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं किए हुए हैं तो आपका बैलेंस जीरो हो सकता है लेकिन माइंस में नहीं किया जा सकता कई बार हमारे बैंक खाते में बैलेंस माइंस में शो करता है लेकिन बैंक यह पैसा नहीं ले सकता आपसे यह नहीं कह सकता कि आपका जो माइंस वाला पैसा है वह आपको पहले चुकाना होगा।

आरबीआई अकाउंट जीरो बैलेंस को लेकर क्या कहता है

आरबीआई को इसे लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है जो यह कहता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट में – में पैसा है तो इस सूरत में एक भी रुपया बैंक को नहीं देना होगा यानी आप बिल्कुल फ्री में अपना बैंक खाता बंद करवा सकते हैं बैंक इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा आरबीआई कहता है कि आपका बैलेंस माइंस में नहीं जा सकता हैं।

अगर बैंक माइंस चार्ज वसूलत है तो आप कर सकते हैं शिकायत

अगर कोई बैंक आपके बैंक अकाउंट को माइंस में डालता है और खाता बंद करने के लिए माइनस बैलेंस चुकाने के लिए कहता है तो इसकी शिकायत आप आरबीआई को कर सकते हैं इसके लिए आपको बैंकिंग bankingombudsman.rbi.org.in पर जाना होगा और अपनी शिकायत को दर्ज करना होगा इसके अलावा आप आरबीआई की हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं इसके बाद बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है साथ ही आपको कोई पैसा नहीं भरना होगा।